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महाराष्ट्र सरकार लाने जा रही लव जिहाद के खिलाफ कानून, तैयारी हुई तेज

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श्रद्धा हत्याकांड के बाद टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस ने महाराष्ट्र में लव जिहाद के मुद्दे को गरमा दिया है।

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सत्तारूढ़ बीजेपी समेत अन्य हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों ने राज्य में लव जिहाद के विरूद्ध कठोर कानून लाने की मांग तेज कर दी है। इस मांग को लेकर बुधवार को एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस से मुलाकात करने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार पर इस पर सख्त कानून लाने का विचार कर रही है। शिंदे सरकार जल्द राज्य में अधिनियम पेश कर सकती है।

 

आपको बता दें कि इस साल मई महीने में महाराष्ट्र के पालघर जिले की रहने वाली श्रद्धा वॉलकर की हत्या उसी के लिवइन पार्टनर आफताब पूनावाला ने दिल्ली में कर दी थी। दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। आफताब पर आरोप है कि पहले उसने श्रद्धा की बेरहमी से हत्या की, फिर उसके लाश के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर ने आफताब और उसके परिवार पर अपनी बेटी को बहकाने का आरोप लगाया था। वहीं बीजेपी विधायक राम कदम समेत अन्य नेताओं ने इस मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए इसके विरूद्ध सख्त कानून लाने की मांग की थी।

 

श्रद्धा हत्याकांड का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि मुंबई में एक टेलीविजन एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने सेट पर ही अपने को स्टार शीजान मोहम्मद खान के कमरे में सुसाइड कर लिया था। शीजान पर तुनिशा को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। तुनिशा के दोस्त और परिवार वालों ने शीजान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद से महाराष्ट्र में लव जिहाद के विरूद्ध कठोर कानून की मांग और तेज हो गई है।

 

आपको बता दें कि देश के कुछ राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून लाए जा चुके हैं। जाहिर तौर पर इनमें सभी बीजेपी शासित राज्य शामिल हैं। वर्तमान, यूपी, एमपी और गुजरात में इसके विरूद्ध सख्त कानून हैं। यूपी में लव जिहाद का दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल और दो लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। अगर पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है तो ये सजा बढ़कर 4 से 7 साल तक हो जाएगी। जुर्माने की राशि भी बढ़कर तीन लाख रूपये तक हो जाएगी। वहीं अगर कोई संगठन इसमें लिप्त पाया गया तो उस स्थिति में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।

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