महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच को चुनौती देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से CBI को 15 दिनों के अंदर अपनी प्राथमिक जांच की रिपोर्ट HC को सौंपने का आदेश दिया गया था।
हाईकोर्ट ने कहा था कि अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृहमंत्री है और इस वजह से मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए।
अनिल देशमुख ने SC का दरवाजा खटखटाया
ताजा जानकारी के अनुसार अनिल देशमुख ने व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही इस फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
परमबीर सिंह ने किया था दावा
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का जब ट्रांसफर हुआ था तो उन्होने सीएम उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा था। जिसमें दावा किया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बार और रेस्ट्रोरेंट से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था। जिसके बाद परमबीर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन SC ने उन्हे पहले हाई कोर्ट जाने को कहा था।
गृहमंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार को दिया था इस्तीफा
CBI जांच के आदेश के तीन घंटे के अंदर ही महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया था। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंपा था।