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खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार सख्त, इस विधेयक को मिली मंजूरी

adulterating food items

भोपाल: मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार सख्त हो गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस संदर्भ में आजीवन कारावास देने के लिए दंड कानून (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को अब सख्त सजा दी जाएगी।उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक, 2021 के मुताबिक, व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी।

मिलावट को लेकर भोपाल में निकाली जा चुकी है जागरूकता रैली

गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में मिलावट से पैदा होने वाले खतरों को लेकर राजधानी भोपाल में जागरूकता रैली निकाली गई थी। इस दौरान रैली में सभी आयु वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया था। राजधानी के रोशनपुरा से लाल परेड तक इस रैली को निकाला गया था। इस दौरान मिलावट के खिलाफ नारे लगाते और शुद्ध खाद्य उत्पादों की मांग की गई थी।

देश में मिलावट को लेकर छापे मारे जाते रहे हैं

बता दें कि देशभर में मिलावट को लेकर छापे मारे जाते रहे हैं। पिछले दिनों देशभर में शहद में मिलावट का मामला भी काफी चर्चा में रहा था। वहीं मलेशिया ने प्रदेश के शहद को न सिर्फ पसंद किया था, बल्कि शुद्ध भी माना था। बता दें कि देश भर में कदम-कदम पर बिकने वाले खाद्य पदार्थो में मिलावट जोरों पर की जाती है। इसकी रोकथाम के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही नजर आती है।

शराब में मिलावट को लेकर सामने आ चुकी है खबर

कुछ दिन पहले हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई थी, जहां पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद में जहरीली शराब पीकर 47 लोगों की मौत हो गई थी। इसकी जांच में पता चला था कि शराब माफिया और घोटालेबाज नए तरीकें से लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। जांच में खुलासा हुआ है कि घोटालेबाज विदेशी ब्रांड की शराब के बोतलों में मिलावटी शराब सप्‍लाई करते थे।

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