मध्यप्रदेशःएक्सीलेंस कॉलेज में प्रवेश के लिये 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता खत्म हुई है।आपको बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता के कारण विद्यार्थियों को प्रवेश प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी
प्रवेश प्रक्रिया में अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति, पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर छोड़कर) और दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को नियमानुसार स्थान आरक्षित हैं।प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2018-19 की कण्डिका-3 में शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता के कारण विद्यार्थियों को प्रवेश प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। इस कारण विभाग ने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया।
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आपको बता दें कि मध्यप्रदेश शासन के एक्सीलेंस कॉलेज में शुमार कॉलेजों को नीचे उल्लेखित किया गया है
शासकीय एमएलबी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय ग्वालियर, शासकीय नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद, शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरैना, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर और शासकीय कन्या स्नातकोत्तर कॉलेज उज्जैन शामिल हैं।
अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है
आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है