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लंदन कोर्ट ने भगोड़े नीरव मोदी को नहीं दी जमानत अब जेल में ही रहेगा

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एजेंसी, नई दिल्ली। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को दूसरी बार भी लंदन के वेस्टमिंस्टर की मजिस्ट्रेट अदालत से जमानत नहीं मिली, इसका मतलब ये है कि उसे फिलहाल जेल में ही रहना होगा। अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी, जिसमें वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होगा। नीरव मोदी को जमानत देने से इंकार करते हुए शुक्रवार को ब्रिटेन की अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘यह मानने के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि नीरव मोदी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। नीरव मोदी ने वानूआतू की नागरिकता लेने का प्रयास किया, जो यह दर्शाता है कि वह किसी महत्वपूर्ण समय के दौरान भारत से दूर जाना चाहता था।’
एएनआई के मुताबिक जज ने जैसे ही नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की, कोर्ट में मौजूद भारतीय एजेंसियों के अधिकारियों ने थम्स-अप का सिग्नल दिखाया और एक-दूसरे से हाथ मिलाए। सुनवाई के दौरान क्राउन प्रोसेक्यूशन सर्विस का सहयोग करने के लिए कोर्ट में सीबीआई और प्रत्यर्पण निदेशालय की एक टीम भी मौजूद थी।
इससे पहले कोर्ट में भारतीय जांच एजेंसियों की तरफ से पेश वकील ने नीरव की जमानत का पुरजोर विरोध किया। क्राउन प्रोसेक्यूशन सर्विस ने कहा कि नीरव मोदी जांच में भारतीय एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं और गवाह को धमका रहे हैं, ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वकील ने कहा कि अगर उसे जमानत मिल जाती है, तो इस बात की पूरी गुंजाइश है कि वह देश छोड़कर भाग जाएगा।

आपको बता दें कि जिला न्यायाधीश मैरी मैलोन की अदालत में पहली सुनवाई में नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। नीरव मोदी को स्कॉटलैंड यार्ड ने मध्य लंदन की एक बैंक शाखा से गिरफ्तार किया था। वह वहां नया खाता खुलवाने गया था। भारतीय प्राधिकरण का पक्ष रख रहे क्राउन प्रोसेक्यूशन सर्विस ने पहली सुनवाई के दौरान कहा था कि नीरव मोदी करीब दो अरब डॉलर के मनी लॉड्रिंग एवं धोखाधड़ी के मामले में वांछित है।

नीरव मोदी के वकीलों ने पहली सुनवाई में जमानत के लिये पांच लाख पाउंड की पेशकश की थी और कड़ी से कड़ी शर्तों को मानने पर सहमति व्यक्त की थी। ऐसा माना जा रहा है कि शुक्रवार की सुनवाई में नीरव मोदी के वकील जमानत के लिये पेशकश की राशि को बढ़ा सकते हैं।

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