देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा। कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए फैसला
लॉकडाउन 4 में मेट्रो नहीं चलेगी। स्कूल,कालेज को बंद करने का फैसला किया
लॉकडाउन 4 में विमान सेवा नहीं चलेगी। लाकडाउन 4 की नई गाइडलाइन जारी
सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। देश में रेल सेवा बंद रहेगी। माल और सिनेमा भी बंद रहेंगे। होटल,रेस्त्रां को बंद करने का फैसला। जिम को भी किया गया बंद। हॉटस्पॉट क्षेत्र में सख्ती बनी रहेगी। रेस्टोरेंट को होम डिलेवरी की इजाजत
गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन..
- 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा।
- सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद किया गया।
- रेड,ग्रीन,आरेंज जोन का फैसला राज्य करेंगे।
- शाम 7 से सुबह 7 तक बाहर निकले पर रोक।
- राज्यों के बीच सहमति से बस सेवा चलेगी।
- नए नियम में स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।
- घरेलू,अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा को इजाजत नहीं।
- स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए खुलेंगे।
- 10 साल से कम उम्र के बच्चों को निकलने पर रोक।
- जोन तय करने का अधिकार राज्यों को दिया।
- 65 साल से ज्यादा के लोगों को निकलने पर रोक।
- गर्भवती महिलाओं के निकलने पर रोक लगी।
- पार्कों को भी नए नियम में किया गया बंद।
- देश में कोरोना को लेकर 5 जोन बनाए गए।
- रेड,आरेंज,ग्रीन,बफर,कंटेनमेंट जोन बनाए गए।
- 5 जोन में बंटेगा कोरोना संक्रमित इलाका।
- कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को इजाजत।
- पान और गुटखा की दुकानें खुलेंगी।
- मिठाई की दुकान से होम डिलेवरी होगी।
- दुकानों पर राज्य सरकार फैसला करेंगी।
- दुकानें खोलने पर राज्य सरकार फैसला करेगी।
- शराब की दुकान भी खुली रहेगी।
- मिठाई की दुकानों में 5 से ज्यादा लोग नहीं।
- राजनीतिक,सामाजिक आयोजन नहीं होगा।
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इसलिए जहां तक हो घर पर ही रहें और सोशल डिस्टेंसिग का ध्यान रखते हुए बाहर निकलें।