नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। शुंगली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने आप पार्टी के दफ्तर का आवंटन रद्द कर दिया है। इसके साथ ही जल्द से जल्द पार्टी कार्यालय को खाली करने का आदेश भी दे दिया है।
पार्टी के दफ्तर को खाली करने का आदेश देते हुए अनिल बैजल ने कहा है कि आप ने राउस एवेन्यू नाम से अवैध तरीके से ऑफिस बनवाया है, जो कि आवासीय संपत्ति का दुरुपयोग माना गया है। इस वजह से इसे कैंसिल किया जाता है। तर्क दिया गया है कि जिस जमीन पर कार्यालय चल रहा था उसका इस्तेमाल सिर्फ आवासीय परिसर के लिए किया जा सकता है जानकारी के मुताबिक ये पूरी कार्यवाई पीडब्लूडी और शुंगली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
वहीं ये भी कहा जा रहा है कि राउस एवेन्यू परिसर में बंगला नंबर 2016 और 217 स्थित है। इसमें बंगला नंबर 217 केजरीवाल सरकार ने फरवरी 2016 में खाद्य और आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन को आवासीय इस्तेमाल के लिए एलॉट किया गया था। जबकि पूर्व मंत्री असीम अहमद खान को आवंटित बंगला नंबर 2016 को आप पार्टी के कार्यालय के तौर पर आवंटित किया गया। लेकिन किसी भी तरह की भूमि को एलॉट करना उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है लेकिन उपराज्यपाल की अनुमति नहीं ली गई। इसी वजह से आवंटन को रद्द किया जाता है।
शुंगटी कमेटी ने उठाए थे सवाल:-
आप पार्टी के कार्यालय के ऊपर शुंगली कमेटी की रिपोर्ट में भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एलॉटमेंट 8 दिसंबर 2015 में किया गया था। इसके लिए आदेश में भवन निर्माण के संबध में है लेकिन आप ने जमीन आवंटन को अपने हिसाब से संशोधित किया। इस मामले में सरकार के फैसला लेने का अधिकार नहीं है लेकिन उसने लिया।
आप ने लगाया भेदभाव का आरोप:-
वहीं इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई आप से भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आप ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है उन्हें आप दिल्ली में काम नहीं करना देना चाहते। पार्टी के पास प्रचंड बहुमत है फिर भी जहां पर उसकी सरकार है उसका कार्यालय नहीं हो सकता। भाजपा को 14 पंत मार्ग जो कि मंत्री को आवंटित है उस पर पार्टी का कार्यालय बना हुआ है।