नई दिल्ली। आज के समय में सरकार द्वारा कई तरफ पेंशन योजनाएं चला रखी हैं। जिसके तहत पेंशनधारकों को राहत मिल जाती है। सरकार द्वारा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और अन्य कई तरह पेंशन योजना चला रखी है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पेंशनधारक को हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। लेकिन इस साल कोरोना महामारी की वजह से सरकार ने पेंशनभोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन में राहत दी है। अब पेंशनभोगी अपनी लाइफ सर्टिफिकेट 28 फरवरी 2021 तक जमा कर सकते हैं। पेंशनभोगियों को अपने जीवित रहने के प्रमाण के तौर पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है।
बिना रुकावट के मिलेगी पेंशन-
बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से फैले कोविड-19 के कारण सरकार ने पेंशनभोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन में राहत दी है। अब पेंशनभोगी अपनी लाइफ सर्टिफिकेट 28 फरवरी 2021 तक जमा कर सकते हैं। इससे पहले सितंबर में सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन बढ़ा कर 1 नवंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 कर दी थी। अब एक बार फिर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख बढ़ाई गई है। इसके तहत पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 नवंबर 2020 से लेकर 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा सकते हैं। हालांकि इस दौरान उनकी पेंशन बगैर किसी रुकावट के मिलती रहेगी।
ऐसे जमा कराएं अपना लाइफ सर्टिफिकेट-
लाइफ सर्टिफिकेट को पेंशनभोगी अपने पेंशन अकाउंट वाली बैंक ब्रांच या किसी भी ब्रांच में जाकर फिजिकली/मैनुअली जमा कर सकते हैं। इसे डिजिटल तौर पर किसी भी ब्रांच में, अपने पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से https://jeevanpramaan.gov.in के जरिये निकटतम आधार आउटलेट/CSC से, उमंग ऐप के जरिए जमा कर सकते हैं। इसके लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर व अकाउंट नंबर की जरूरत होती है। फिजिकल फॉर्म में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए इसे बैंकों की वेबसाइट से डाउनलोड कर, भर के जमा किया जा सकता है।