नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जस्टिस अरुण मिश्रा भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली संविधान पीठ के मामले की सुनवाई से इनकार नहीं करेंगे। न्यायमूर्ति मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आदेश सुनाया और कहा, “मैं इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहा हूं।”
विभिन्न किसान संगठनों और व्यक्तियों ने इस आधार पर मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मिश्रा पर आपत्ति जताई है कि उन्होंने पिछले साल फरवरी में शीर्ष अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले में अपना मन व्यक्त किया है।
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, एम आर शाह और एस रवींद्र भट शामिल हैं। संविधान पीठ ने इस मामले में पक्षकारों से कानूनी सवाल सुझाने को कहा, जिस पर अदालत द्वारा फैसला सुनाया जाएगा।