राज्य बिहार

चारा घोटाला में फंसे लालू यादव को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

high court 1 चारा घोटाला में फंसे लालू यादव को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

रांची। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अभी और दो सप्ताह तक जेल में ही काटना होगा। शुक्रवार को लालू को झारखंड उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। चारा घोटाला मामले में विशेष सीबीआई न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देने वाली लालू यादव की याचिका पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की बेंच में सुनवाई हुई।

high court
high court

 

बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत से चारा घोटाला मामले में हुई सुनवाई और उसके फैसले की कॉपी मांगी है। इसके बाद मामले की सुनवाई को दो सप्ताह के लिए टाल दी। लालू प्रसाद और उनके समर्थकों को यह उम्मीद थी कि हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट के फैसले से सब निराश हो गए। देवघर कोषागार से फर्जीवाड़ा करके लाखों रुपये की निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू समेत अन्य आरोपियों को सजा सुनायी थी ।

Related posts

उत्तराखंड: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ‘इंटरनेशनल महिला दिवस’ की दी शुभकामनाएं, कहा-‘महिला शक्ति राष्ट्र शक्ति’

Sachin Mishra

मालेगांव ब्लास्ट के दो और आरोपियों को मिली जमानत

Rani Naqvi

सीएम त्रिवेंद्र ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को बताया प्रेस की आजादी पर कुठाराघात

Samar Khan