December 5, 2023 11:10 pm
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लालू यादव को मिली जमानत, सीबीआई के विरोध को झारखंड हाईकोर्ट ने किया खारिज

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लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल चुकी है। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को 10 लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को उनकी सजा की आधी अवधि जेल में पूरी कर लेने के आधार पर जमानत दी गई है। आपको बता दें लालू यादव को अब तक कुल 4 मामलों में सजा हुई है और सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई। हालांकि सीबीआई ने लालू यादव की रिहाई के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलील को खारिज कर दिया।

सीबीआई ने कहा था कि लालू यादव की सजा की आधी आधी अभी तक पूरी नहीं हुई है।

गौरतलब है कि रांची स्थित सीबीआई कोर्ट ने बीती 21 फरवरी को रांची के चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी में 139 करोड़ के अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। 

इसके बाद सीबीआई कोर्ट के आदेश के खिलाफ लालू यादव ने झारखंड हाई कोर्ट में 24 फरवरी को अपील दाखिल की। 

चारा घोटाला से जुड़े चार मामलों को लेकर लालू प्रसाद यादव को कुल मिलाकर साढ़े 27 साल की सजा और ₹1 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ा है। 

 मुकदमा संख्या आरसी-47 ए/96 की शुरुआत में 170 लोगों को आरोपी करार दिया गया था। जिसमे से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। जबकि सात आरोपी सीबीआई के गवाह बन गए हैं। वही दो आरोपियों ने कोर्ट के फैसले से पहले ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके अलावा छह आरोपी आज तक फरार हैं।

गौरतलब है कि चारा घोटाला मामला 1990 से 1996 के बीच का है जब बिहार में सीएजी ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को समय-समय पर भेजी थी। लेकिन राज्य सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सीबीआई ने इसको लेकर अदालत में आरोप के पक्ष में दस्तावेज पेश किए। जिसमें आरोप लगया गया कि मुख्यमंत्री पद पर रहे लालू प्रसाद यादव ने मामले की जानकारी होते हुए भी इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की। जबकि कई सालों तक वह खुद भी राज्य के वित्त मंत्री रहे थे और उनकी मंजूरी पर फर्जी बिलों के आधार पर राशियों की अवैध निकासी होती रही। ऐसे में चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों को लेकर सजा होने की वजह से राजद प्रमुख लालू यादव को आधा दर्जन से अधिक बार जेल जाना पड़ा है।

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