पटना। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चाईबासा कोषागार मामले गबन मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी पाया है।लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी दोषी पाया गया।हालांकि जगन्नाथ अपनी पत्नी के देहांत के कारण नहीं आ पाए।लालू यादव समेत 12 आरोपियों को दोषी पाया गया है।लालू कोे 5 साल की सजा मिली है।तीसरे केस में 5 साल की सजा मिली है और 10 लाख का जुर्माना लगा है।
लालू यादव बिरसा मुंडा जेल में चारा घोटाला मामले में साठे तीन साल की सजा काट रहें है। वहीं एक बार फिर उन्हें तीसरे घोटाले में दोषी पाया गया।इस मामले में बहस 10 जनवरी को पूरी हो गई थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
चाईबासा कोषागार से 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। इसमें साल 1996 में केस दर्ज हुआ था।इस मामले में 76 आरोपी थे और लालू उस वक्त अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे।