इस्लामाबाद। साल 2008 के मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की नजरबंदी को बढ़ाने से लाहौर हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सईद की नजरबंदी बढ़ाने की अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान की सरकार कोर्ट में हाफिज की नरजरबंदी को पंजाब के गृह विभाग ओर से 24 अक्टूबर को दिए गए उश आदेश को चुनौती थी, जिसमें कहा गया है कि सईद की नजरबंदी जन सुरक्षा कानून के तहत एक महिने के लिए और बढ़ाई जाए। वहीं कोर्ट के सईद की नजरबंदी बढ़ाने से इनकार करने के बाद पाकिस्तान को डर सता रहा ह कि कहीं कोर्ट के फैसले के कारण उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध न लग जाए।
आपको बता दें कि हाफिज सईद को लेकर हुए पिछली सुनवाई में अदालत ने पंजाब प्रांत की सरकार को नोटिस जारी करते हुए सईद की नजरबंदी को लेकर जवाब मांगा था और सुनवाई को 22 नवंबर के लिए स्थागित कर दिया था। इसी के साथ कोर्ट ने सईद की नजरबंदी की मियाद 30 दिनों के लिए बढ़ा दी थी जो इस महीने के आखिरी सप्ताह में पूरी हो गई। इससे पहले बीते 11 नवंबर को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार द्वारा जनवरी से मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइं हाफिज सईद के साथ एहतियाती हिरासत में लिए गए उसके चार सहयोगियों को रिहा कर दिया गया था।
इनमें अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी काशिफ हुसैन शामिल थे। इन लोगों को रिहा इसलिए किया गया क्योंकि न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने उनकी हिरासत बढ़ाने से इंकार कर दिया था। पंजाब सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून 1997 के तहत 31 जनवरी को सईद और उसके चार सहयोगियों को हिरासत में लिया था जो बाद में बढ़ा दिया गया। हालांकि, पिछले दो बार उनकी हिरासत की अवधि लोक सुरक्षा कानून के तहत बढ़ाई गई। गृह विभाग इन चारों की हिरासत और बढ़ाने को लेकर बोर्ड को राजी नहीं कर पाया था।