नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त, रक्षा और कारपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी गुड्स्विस टैक्स (जीएसटी) को शुरू करने में सहयोग और योगदान के लिए सभी राजनीतिक दलों को धन्यवाद दिया है।
विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के लिए, वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से, सामान और सेवा कर के लिए 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम (जीएसटी) संसद द्वारा पारित किया गया था।
तीन कानून जीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी पहले ही केंद्रीय संसद द्वारा पारित कर दिए गए हैं जबकि 25 राज्य विधान मंडलों द्वारा एसजीएसटी कानून पारित किया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री जेटली ने विभिन्न राजनैतिक दलों के अध्यक्षों को अपने पत्र में आगे लिखा कि जीएसटी परिषद में सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों का प्रतिनिधित्व किया गया है, जो पिछले आठ महीनों में 15 बार मिले हैं और सभी ड्राफ्ट कानूनों को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय वित्तमंत्री जेटली ने आगे कहा कि जीएसटी स्वतंत्रता के बाद से सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार है और भारत में व्यापार करने में मुश्किलों को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। जो नए निवेश को बढ़ावा देगा और समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान करेगा।
जेटली ने आगे कहा कि जीएसटी भी कराधान के प्रभाव को दूर करने में मदद करेगा और आम उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण आम आदमी को राहत देगा। राजस्व वृद्धि के संदर्भ में जीएसटी सभी राज्यों को मदद करेगा।
इसके साथ ही ये भी आपकों बता दें कि आम आदमी के जरुरत के चीजों पर क्या कितना टैक्स लगेगा।
इन पर कोई टैक्स नहीं
गुड़, दूध, अंडा, दही, लस्सी, अनपैक्ड पनीर, अनब्रैंडेड नैचुरल हनी, मैदा, प्रसाद, नमक, हेल्त सर्विस, एजुकेशनल सर्विस इन सब पर कोई टैक्स नही लगेगा।
इन पर 5% का लगेगा टैक्स
चाय, चीनी, रोस्टेड कॅाफी बीन्स, खाद्य तेल, स्किमड मिल्क पाउडर, मिल्क फूड पॅार बेबीज, पैक्ड पनीर, फुट वियर 500 रुपये तक के, डोमेस्टिक एलपीजी, कोयला इन चीजों पर 5 फीसदी का टैक्स लगेगा।