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लाभ का पद मामला में केजरीवाल को राहत, नहीं जाएगी 27 विधायकों की सदस्यता

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों को गुरुवार को बड़ी राहत दी है। आज आयोग ने आप के 27 विधायकों पर लगे सभी तरह के आरोपों को खारिज कर दिया है। दरअसल यह मामला रोगी कल्याण समिति से संबंधित था और इसमें अब विधायकों पर कोई आरोप नहीं रह गया है।

kejriwal 3 लाभ का पद मामला में केजरीवाल को राहत, नहीं जाएगी 27 विधायकों की सदस्यता

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मंजूरी दे दी

चुनाव आयोग की इस सिफारिश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस मामले में फंसे आप के 27 विधायकों पर लटक रही अयोग्यता की तलवार भी अब हट चुकी है।

विभोर आनंद याचिका दायर की थी

आपको बता दें कि विभोर आनंद नाम के एक शख्स ने इस मामले में याचिका दायर की थी, जिस पर आज फैसला आया है। विभोर आनंद ने अपनी याचिका में आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों पर आरोप लगाया था कि वो सभी  रोगी कल्याण समिति में अध्यक्ष पद पर तैनात हैं। विभोर ने कहा था कि इस लिहाज से ये विधायक लाभ के पद के दोषी होते हैं। गौरतलब है कि रोगी कल्याण समिति एक गैर सरकारी संगठन के रूप में काम करता है, ये अस्पताल के प्रबंधन से जुड़ा है।

कौन हैं वो 27 विधायक

अलका लाम्बा- चांदनी चौक

शिव चरण गोयल- मोती नगर

बन्दना कुमारी- शालीमार बाग

अजेश यादव- बादली

जगदीप सिंह- हरी नगर

एस के बग्गा- कृष्णा नगर

जीतेन्द्र सिंह तोमर- त्री नगर

राजेश ऋषि- जनकपुरी

राजेश गुप्ता- वजीरपुर

राम निवास गोयल- शाहदरा

विशेष रवि- करोल बाग

जरनैल सिंह- तिलक नगर

नरेश यादव- मेहरौली

नितिन त्यागी- लक्ष्मी नगर

वेद प्रकाश- बवाना

सोमनाथ भारती- मालवीय नगर

पंकज पुष्कर- तिमारपुर

राजेंद्र पाल गौतम- सीमापुरी

कैलाश गहलोत- नजफग़ढ़

हजारी लाल चौहान- पटेल नगर

शरद चौहान- नरेला

मदन लाल- कस्तूरबा नगर

राखी बिड़लान- मंगोलपुरी

मोहम्मद इशराक- सीलमपुर

अनिल कुमार बाजपाई- गांधी नगर

कमांडो सुरेंद्र- दिल्ली कैंट

महेंद्र गोयल- रिठाला

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