नई दिल्ली। तमिलनाडु की गर्मियों की फसलों की पानी की जरूरतें पूरी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को अगले 10 दिनों में कावेरी नदी से 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का सोमवार को निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की सदस्यता वाली पीठ ने पर्यवेक्षी समिति को जून से अगस्त के बीच जलापूर्ति में 60 टीएमसी फुट की कमी को लेकर दायर की गई तमिलनाडु की याचिका पर गौर करने को कहा।
अदालत ने पर्यवेक्षी समिति के सामने अपनी शिकायत रखने के लिए तमिलनाडु को तीन दिन का समय दिया है। अदालत ने तमिलनाडु की याचिका पर जवाब देने के लिए कर्नाटक को तीन दिन का समय दिया है। पीठ ने पर्यवेक्षी समिति को चार दिन में मामले की जांच कर उपयुक्त निर्देश देने को कहा है।
अदालत ने इस मामले की आगे की सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की है।