नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन रक्षा कर्मियों के संबंध में 180 दिनों तक छुट्टी का भुगतान करने की मंजूरी दे दी है, जो 15 वर्ष से पहले ही 30.12.1991 से 29.11.1999 के बीच सेवा के दौरान या तो वीरगति को प्राप्त हुए अथवा सेवा योग्य न रह गए। वे या तो मर चुके थे या सेवा से बाहर अमान्य हो गए थे।
वित्तमंत्री अरूण जेटली ने मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस फैसले से 9777 अधिकारियों और रक्षा सेवाओं के अन्य कर्मचारियों के परिवारों को फायदा होगा, जो इस अवधि के दौरान मर चुके हैं या सेवा से बाहर हो गए हैं।
यह अवधि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अवधि के दौरान कारगिल संघर्ष (ऑपरेशन विजय) और जम्मू-कश्मीर व उत्तर पूर्व में विद्रोहियों के विद्रोह के दौरान बड़ी संख्या में घुसपैठ की घटनाएं हुईं।