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न्यायमूर्ति कर्णन ने अपील की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से

ramnath kovind

नई दिल्ली। कलकत्ता उच्च न्यायलय के पूर्व न्यायधीश सी एस कर्णन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सजा माफी की अपील की है बता दें सी एस कर्णन अदालत की अवमानना मामले में छह महीने की जेल की सजा काट रहे है। न्यायमूर्ति कर्णन की कानूनी टीम के अनुसार पूर्व न्यायधीश की ओर से आज कोविंद को ईमेल के जरिए सजा माफी का आवेदन किया है।

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टीम ने बताया कि उसकी यह कोशिश है कि न्यायमूर्ति कर्णन की अपील कोविंद के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक तौर पर और लिखित तौर पर पहली याचिका हो न्यायमूर्ति कर्णन के वकील ए सी फिलीप के अनुसार इ मेल के जरिए आज 11 बजे याचिका दायर की गई है लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

उन्होंने कहा कि कोविंद या उनके सचिव से व्यक्तिगत तौर पर मिलने का आज समय मांगा गया था लेकिन उनके सचिवालय से यह कहा गया कि शपथ ग्रहण समारोह में व्यवस्तता के कारण आज मिलने का समय दे पाना संभव नहीं हो पाएगा उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति कर्णन ने अपनी याचिका में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को असीमित अधिकार प्राप्त है और उनसे अनुरोध है कि वह इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उनकी सजा माफ करें न्यायमूर्ति कर्णन अदालत की अवमानना मामले में जेल की सजा भुगत रहे हैं संभव है कि राष्ट्रपति का कामकाज औपचारिक तौर पर संभालने के बाद कोविंद के समक्ष इस तरह की यह पहली याचिका होगी।

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