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कोयला ब्लॉक के आवंटन मामले में जिंदल समेत 5 को जमानत

naveen jindal कोयला ब्लॉक के आवंटन मामले में जिंदल समेत 5 को जमानत

नई दिल्ली। बहुचर्चित कोयला घोटाले के मामले में कांग्रेस के नेता औऱ पूर्व सांसद उद्योगपति नवीन जिंदल समेत 5 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। सीबीआई की ओर से दाखिल किए गये पूरक आरोप पत्र में इन्हे नामजद किया गया था। विशेष कोर्ट के न्यायधीश भरत पराशर ने आरोपियों में जिंदल स्टील के सलाहकार आनंद गोयल, गुड़गांव स्थित ग्रीन इंफ्रा के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ माद्रा, एस्सार पावर लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुशील कुमार मारू, निहार स्टॉक्स लिमिटेड के निदेशक बी एस एन सूर्यनारायण, के ई इंटरनेशनल के मुख्य वित्तीय अधिकारी राजीव अग्रवाल, को नवीन जिंद के साथ जमानत दे दी हैं।

naveen jindal कोयला ब्लॉक के आवंटन मामले में जिंदल समेत 5 को जमानत

ये पूरा मामला झारखंड़ के अमरकोंड़ा मुर्गादंग कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा हुआ है। इस मामले में इन आरोपियों के नामों का खुलासा सीए सिंघल ने सीबीआई से पूछताछ के दौरान किया था।सीबीआई ने इस मामले में पहले ही सिंघल के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किए हैं। कोर्ट ने पूरक आरोप पत्र को संज्ञान में लेते हुए इनको सम्मन जारी किए थे जिसके बाद इन लोगों ने कोर्ट में हाजिर होकर जमानत ली है।

सीबीआई ने अपनी जांच के बाद दाखिल किए गये आरोप पत्र में कहा है कि इस घोटाले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारि नारायण राव के साथ झारखंड़ के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी शामिल हैं। सीबीआई का आरोप है कि कोड़ा के कार्यकाल के दौरान कोड़ा ने ही कोयला ब्लॉक के आवंटन में जिंदल ग्रुप की कंपनियों का पक्ष लिया था। फिलहाल इस मामले सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। इसके साथ ही कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उन्होने आवंटन की प्रक्रिया में कोई साजिश की है।

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