नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली के क्रास-एग्जामिनेशन पर कोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द करते हुए मामले को दूसरी सिंगल बेंच को ट्रांसफर कर दिया। सिंगल बेंच इस मामले पर 12 फरवरी को सुनवाई करेगी। जस्टिस मनमोहन की बेंच ने इसे जस्टिस राजीव सहाय एंड लॉ की बेंच को भेज दिया। पिछले 2 फरवरी को हाईकोर्ट के ज्वायंट रजिस्ट्रार राकेश पंडित ने केजरीवाल को निर्देश दिया था कि वे 12 फरवरी तक जेटली का क्रास एग्जामिनेशन पूरा करें।
बता दें कि उन्होंने कहा था कि पिछले डेढ़ साल में अब तक वे कई बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं। करीब ढाई सौ से ज्यादा सवाल मुझसे पूछे गए हैं लेकिन एक भी सवाल मेरे और मेरे परिवार पर लगाये गए आरोपों पर नहीं पूछा नहीं गया है। राकेश पंडित ने कहा था कि इस केस का रिकॉर्ड देखने के बाद उन्होंने पाया है कि अरुण जेटली को आठ डेट पर क्रास-एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया है। इसलिए केजरीवाल 12 फरवरी तक क्रास एग्जामिनेशन पूरा कर लें।
वहीं 30 नवंबर 2017 को भी जेटली ने केजरीवाल पर मामले में अनावश्यक देरी करने का आरोप लगाया था । जेटली ने आरोप लगाया कि उनके क्रास एग्जामिनेशन में केजरीवाल की ओर से असंगत सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके पहले सुनवाई के दौरान जेटली के वकील संदीप सेठी ने इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की। उनकी इस मांग का केजरीवाल के वकील ने विरोध किया। केजरीवाल के वकील अनूप जॉर्ज चौधरी ने कहा कि आप बाकी मामलों की सुनवाई जिस तरीके से कर रहे हैं वैसे ही इस मामले की भी सुनवाई कीजिए। उसके बाद हाईकोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार राकेश पंडित ने 2, 12 और 13 फरवरी को जेटली के क्रास एग्जामिनेशन की तिथि नियत की थी।