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दुर्दांत अपराधी खान मुबारक की जेल ट्रांसफर याचिका खारिज

khan mubarak दुर्दांत अपराधी खान मुबारक की जेल ट्रांसफर याचिका खारिज

 

इलाहाबाद व आसपास के क्षेत्रों में अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाला खान मुबारक जेल ट्रांसफर की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की कारागार में बंदी खान मुबारक ने लखनऊ जेल ट्रांसफर की याचिका हाईकोर्ट में डाली थी। जिसको आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

खान मुबारक ने कई अधिकारियों पर याचिका में लगाए थे गंभीर आरोप

खान मुबारक ललितपुर जेल से लखनऊ जेल में अपना ट्रांसफर कराना चाहता था। इसको लेकर के खान मुबारक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में खान मुबारक ने एसीएस होम अवनीश अवस्थी, एडीजी एल ओ प्रशांत कुमार, डीजी जेल आनंद कुमार,एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को नाम से पक्षकार बनाकर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके साथ-साथ अपनी याचिका में उसने लखनऊ जेल ट्रांसफर करने की बात कही थी।इन सभी बातों को बताते हुए अपनी याचिका में खान मुबारक ने कहा था कि यदि उसका जेल ट्रांसफर लखनऊ जेल में नहीं होता तो उसकी जान को खतरा लगातार बना हुआ है।इसी वजह से वह लखनऊ जेल में अपना ट्रांसफर जाता है जिससे कि वह सुरक्षित वहां पर रह सके। लेकिन इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने दुर्दांत अपराधी खान मुबारक की याचिका को खारिज कर दिया है।इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति रमेश मूर्ति राजेश सिंह मामले की सुनवाई की सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने हाईकोर्ट में मामले की पैरवी की। मामले की पैरवी के दौरान विनोद शाही ने सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। मुबारक के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए गए सभी आरोपों को विनोद शाही ने खारिज कर दिया। इसके अतिरिक्त न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति राजेश सिंह ने खान मुबारक कि याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।

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