Jahangirpuri Violence || हनुमान जयंती के मौके पर शोभायात्रा पर पथराव के कारण सुर्खियों में आए दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण को हटाने के लिए कई विभागों के संयुक्त कार्यक्रम तय किए गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं।
आपको बता दें इससे पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हिंसा के आरोपियों किया गया संपत्ति को गिराने के लिए प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाया गया है और अब दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर बुलडोजर चलाने के कायदे काफी तेज हो गए हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली में जागीरपुरी में हुई हिंसा के आरोपियों के अवैध संपत्तियों पर बुधवार यानी आज बुलडोजर चलाया जा रहा था। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कहना है कि यह कार्यवाही अवैध संपत्तियों का अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही है। इस कार्यवाही को देखते हुए करीब 1500 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है।
बता दें जहांगीरपुरी में बीते शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर हिंसा हुई थी। उसके बाद उत्तरी नगर निगम ने हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्ति पर 20 से 21 अप्रैल को बुलडोजर चलाने का ऐलान किया था। बीजेपी की ओर से हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग की गई थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी इस तरह की कार्यवाही की गई है।