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नोटबंदी में 2 लाख का किया था कैश पेमेंट, तो होगी ये कार्रवाई

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नई दिल्ली। काले धन के खिलाफ लड़ाई में एक बार सरकार चौकन्नी हो गई है जी हां नोटबंदी के 50 दिनों के समय में किसी तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल का दो लाख रुपए का कैश में पेमेंट किया गया है तो इसके बारे में इनकम टैक्स रिटर्न में जानकारी देनी होगी।

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सरकार ने इस साल आयकर रिटर्न भरने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, 1 अप्रैल से आयकर जमा करने वालों के लिए आसान ‘सहज’ फॉर्म लाए जाएंगे जिसमें नोटबंदी के दौरान जिन लोगों ने बैंकों में 2 लाख से ज्यादा रूपए या ऑनलाइन राशि जमा की है उन्हें इसकी जानकारी भी इस फार्म में देनी होगी।

यह फॉर्म2017—18 के लिए जारी किया गया है। नए फॉर्म में आय, छूट और अदा किए गए कर की जानकारी के अलावा एक नया खंड जोड़ा गया है। इसका सीधा मतलब है कि कालेधन को नोटबंदी के दौरान सफेद करने वालों पर अब शिकंजा कसने वाला है।

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