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जेल में बंद कैदियों का होगा टीकाकरण, मानवाधिकार आयोग ने दिए निर्देश

जेल में बंद कैदियों का होगा टीकाकरण, मानवाधिकार आयोग ने दिए निर्देश

लखनऊ: जेल में बंद कैदी भी कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीन लगवा पाएंगे। इसके लिए राज्य मानवाधिकार आयोग ने निर्देश दिए हैं। यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। सभी पात्र कैदियों को चिन्हित करके उनका टीकाकरण किया जाएगा।

4 सप्ताह के भीतर पूरा होगा टीकाकरण

जेल में बंद कैदी भी कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। उन सभी के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग ने यह निर्देश दिया है। सभी कैदियों को 4 हफ्ते के भीतर टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही इस टीकाकरण की रिपोर्ट भी आयोग को सौंपनी होगी।

पहले और दूसरे चरण में कितने कैदियों को टीका लगाया जा चुका है, यह रिपोर्ट भी आयोग को देनी होगी। इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

पात्रता के आधार पर टीकाकरण

सभी कैदियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के लिए एक निश्चित नियम निर्धारित किये गए हैं। इसके आधार पर ही टीका लगाया जायेगा। जिन कैदियें की उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उनका ही वैक्सीनेशन होगा। इसके अतिरिक्त 45 वर्ष से 60 वर्ष के गंभीर बिमारियों से ग्रसित लोगों का भी टीकाकरण होगा।

जल्द ही सभी पात्रों को चिन्हित करके वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को शुरु कर दिया जायेगा। इस मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया है। इस टीकाकरण के माध्यम से जेल में रहने वाले सभी कैदियों में संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकेगा।

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