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एक जुलाई से बदल जाएंगे रेलवे से जुड़े ये आठ नियम

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नई दिल्ली। एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद बहुत सारे नियम बदल जाएंगे अगर आप ट्रेन से सफर करते है तो ये खबर आपके लिए है क्योकिं 1 जुलाई से भारतीय रेलवे अपने नियमों में कई बदलाव लाने जा रही है इसका सीधा असर ट्रेन यात्रियों पर पड़ने वाला है आइए जानते है कि कौन से नियम बदल जाएंगे इसका असर पड़ेगा।

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फिलहाल तत्काल टिकट कैंसिल करवाने पर कोई रिफंड नहीं हैं 1 जुलाई से आपको तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर 50 फीसदी तक रिफंड मिलेगा साथ ही सुविधा ट्रेन के टिकट वापस करने पर पैसेंजर्स को 50 फीसदी भाड़ा वापस मिलेगा इसके लिए लिए एसी -2 पर 100 रुपए एसी 3 पर 90 रुपए और स्लीपर पर 60 रुपए प्रति पैसेंजर्स की दर से रिफंड चार्ज काटा जाएगा।

अगर किसी पैसेंजर्स के पास ई टिकट और ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो इसके लिए अब टिकट रिसिप्ट भरना जरुरी नहीं होगा रिफंड अपने आप अकाउंट में आ जाएगा साथी ही आरएसी टिकट कैंसिल कराने के लिए ट्रेन निकलने से आधा घंटा पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर चार्ज काट कर रिफंड दे दिया जाएगा।
1 जुलाई से भारतीय रेलवे में पेरलेस टिकटिंग व्यवस्था शुरु होने जा रही है जिसकी शुरुआत शताब्दी और राजधानी ट्रेनों से की जाएगी इस सुविधा के बाद शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में सफर करने वाले पैसेंजर्स को पेपर वाली टिकट नही मिलेगी बल्कि आपके मोबाइल पर टिकट भेजा जाएगा साथ ही रेलवे इस ट्रेन में सफर करने वाले पैसेंजर्स को फास्ट फूड ऑन डिमांड उपलब्ध कराएगा।
अब रेलवे में वेटिंग लिस्ट का झंझट भी खत्म होने वाला है रेलवे की ओर चलाई जाने वाली सुविधा ट्रेनों में पैसें जर्स को कन्फर्म टिकट की सुविधा दी जाएगी इसके लिए रेलवे 1 जुलाई से राजधानी शताब्दी दुरंतो और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के तर्ज पर सुविधा ट्रेनें चलाएगा।
शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में कोचों की संख्या भी बढ़ाई जाने वाली है इससे आरएसी टिकट को भी कन्फर्म किया जा सकेगा अब रेलवे में रियायती टिकट के लिए 1 जुलाई से आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है सीनियर सिटीजन महिला कोटा जैसे कई रियायतों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है ऑनलाइन और रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लेते समय आपको आधार नंबर देना होगा।

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