भारतीय नामगरिक कुलभूषण जाधव मामल में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने भारत को 13 सितंबर तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव फांसी पर रोक लगाने के लिए आईसीजे ने ऐसा कहा है। साथ ही पाकिस्तान को इसकी जवाबीकार्रवाई में अपने दस्तावेजों को 13 दिसंबर तक देने के लिए कहा गया है। वही पाकिस्तान के उस दावे को भारत द्वारा खारिज किया गया है जिसमें पाकिस्तान ने कहा है कि आईसीजे की कार्रवाई को दिसंबर तक टालने के भारत की अपील को इनकार किया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले के अनुसार 8 जून को आईसीजे के अध्यक्ष रॉनी अब्राहम ने भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से बात की है। जिसमें भारत को संबंधित मामले में जरूरी दस्तावेजों को 13 सितंबर तक जमा कराने के लिए कहा गया है। बता दें कि भारत ने इस मामले में कार्रवाई को जल्द और तेज करने का अनुरोध किया था और भारत की तरफ से चार महीने का वक्त मांगा गया था। भारत की अपील के बाद आईसीजे ने चार महीने का वक्त भारत को दे दिया था।
साथ ही दोनों पक्षों के दस्तावेजों को ध्यान से देखने के बाद सुनवाई की अगली तारीख दी जाएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी हालांकि आईसीजे में भारत की अपील के कारण इस फैसले पर रोक लगा दी गई थी।