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अरुण गोयल की योग्यता पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे: सुप्रीम कोर्ट

supreme court अरुण गोयल की योग्यता पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे: सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया में हुई जल्दबाजी पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि जल्दबाजी में फाइलों को मंजूरी प्रदान की गई बहुत ही तेजी के साथ अरुण गोयल से जुड़ी फाइलों को अप्रूव किया गया है।

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जस्टिस के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा, “यह किस तरह का मूल्यांकन है? हम अरुण गोयल की योग्यता पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।”

वहीं अटॉर्नी जनरल रमना ने पीठ से कहा, “कृपया थोड़ा रुकिये। मैं आपसे विस्तारपूर्वक मामले पर गौर करने की अपील करता हूं।”

बता दें कि कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी सभी फाइलें पेश करने के लिए बुधवार को निर्देश दिए थे। जिसके अनुसार गोयल की नियुक्ति की मूल फाइल पेश की जिस पर न्यायालय ने गौर किया।

पीठ ने कहा कि 1985 बैच के आईएएस अधिकारी गोयल ने एक ही दिन में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, एक ही दिन में कानून मंत्रालय ने उनकी फाइल पारित कर दी, चार नामों की सूची प्रधानमंत्री के सामने पेश की गई और गोयल के नाम को 24 घंटे के भीतर राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई।

इससे पहले, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल देख सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा। कोर्ट ने पूछा – “15 मई से पद खाली था। अचानक 24 घंटे से भी कम समय में नाम भेजे जाने से लेकर उसे मंजूरी देने की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई। 15 मई से 18 नवंबर के बीच क्या हुआ?”

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