मेरठ। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम बी चंद्रकला ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 के लिए जनपद में 11 फरवरी 2017 को होने वाली मतदान में फर्जी वोटिंग को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए निर्वाचन आयोग ने 12 विकल्प दिए हैं।
उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी मतदाता अपने मतदाता फोटो पहचान पत्र अवश्य साथ लाएं और यदि किन्ही कारणों से ईपिक कार्ड प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हो तो अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 विकल्पों में से एक को अनिवार्य तौर पर साथ लाये।
ये हैं वो 12 विकल्प
चुनाव आयोग द्वारा जो 12 विकल्प दिए गए हैं उनकी सूची इस प्रकार है..
पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/ केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किए गए आईकार्ड, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए आईकार्ड, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों द्वारा जारी किए गए फोटो पास बुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणीत फोटो मतदाता पर्चा, सांसदों-विधायकों, विधान परिषद सदस्य को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड को मान्यता दी गई है।
राहुल गुप्ता, संवाददाता