कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे है। ऐसे में राज्यों सरकारों द्वारा भी ढील मिलना शुरू हो गई है। इसी बीच उत्तराखंड आने के लिए भी यातायात के नए नियम बनाए गए है।
सरकार ने एसओपी की जारी
सरकार ने यातायात नियमों के लिए नई एसओपी जारी की है। जिसमें कई बातें लिखी गई है।
1.बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण भी कराना आवश्यक होगा।
2.जो प्रवासी अन्य राज्यों से अपने पैतृक गांव में वापसी कर रहे हैं, उन्हें यहां आकर सात दिन अपने गांव में स्थित क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेट होना पड़ेगा।
3 .राज्य के ऐसे निवासियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी जो गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल के लिए यूपी बॉर्डर के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं। लेकिन उन्हें स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
4. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले तमाम बस व टैक्सी के ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर को 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगी।
5. सार्वजनिक परिवहन के लिए विक्रम, ऑटो सुचारू रूप से चलते रहेंगे।
6. इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल व उधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए कोरोना रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगी।