जयपुर। समाज को एक धागे में पिरोने की सरकारी कोशिशें अब तेजी पकड़ रहीं हैं और इसी कड़ी का हिस्सा है कि राजस्थान में पुलसि मुख्यालय ने बयान जारी कर कहा है कि निजी वाहन स्वामी वाहनों पर अपना नाम, पद, जाति, भूतपूर्व पद या संगठनों के पदों का नाम, गांव का नाम तथा विभिन्न चिन्ह नहीं लिखवांएंगे। ऐसा करने पर भारी जुर्माने के साथ दण्डित भी किया जा सकेगा।
पीएचक्यू एसपी ट्रेफिक चूनाराम जाट की तरफ से प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों, पुलिस कमिश्नरों और रेंज आईजी को मंगलवार, 3 मई को एक पत्र लिखा गया है। नागरिक अधिकार संस्था की सिफारिश पर गृह विभाग ने इस संबंध में पुलिस मुख्यालय को 20 अगस्त को आदेश जारी किए थे। इसकी पालना में राजस्थान पुलिस मुख्यालय से सभी पुलिस अधीक्षकों, रेंज आईजी व पुलिस कमिश्नरेट के लिए आदेश जारी किए। जानकारी के अनुसार नागरिक अधिकार संस्था के महासचिव सुरेश सैनी ने 9 अगस्त 2019 को एक पत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा था।