नई दिल्ली। पलवल से कुंडली के बीच बने ईस्टन एक्सप्रेस वे के शुरू न होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि एक्सप्रेस वे की शुरुआत के लिए पीएमओ की हरी झंडी का इंतजार क्यों किया जा रहा है? कोर्ट ने एनएचएआई को कहा है कि इस महीने के अंत तक यानी की 31 मई शुभारंभ नहीं होता तो एक जून से जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ईस्टर्न एक्सप्रेस वे को शुरू करने के लिए पीएम से शुभारंभ का इंतजार क्यो हो रहा है? इसे जनता के लिए एक जून से किसी भी हालत में शुरू किया जाए।
जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि हमें भरोसा दिलाया गया था कि अप्रैल में पीएम इसका शुभारंभ करेंगे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट कहती है कि पीएम आज या कल में यहां उपलब्ध नहीं है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेघलाय कोर्ट पांच साल से काम कर रहा है जबकि अभी तक उसका शुभारंभ नहीं हुआ है। एनएचएआई ने कहा कि हमने पीएमओ को इसके लिए कहा है तब कोर्ट ने कहा कि अगर वो नहीं करते तो आप ही क्यों नहीं कर देते आप लोगों ने इस पर मेहनत की है।
आप ASG से भी ये करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछली सुनवाई में 18 अप्रैल को एनएचएआई ने कहा था कि अप्रैल के अंत में उसका इनोगरेशन हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। ईस्टन एक्सप्रेस वे 135 किलोमीटर का है। इसमें ज्यादा देरी दिल्ली की जनता के हित में नहीं है। वेस्टन एक्सप्रेस को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस एक्सप्रेस का 81 फीसदी काम पूरा हो गया है, जबकि फरवरी 2019 की काम पूरा करने को लेकर डेड लाइन दी हुई है। हरियाणा सरकार ने कहा कि जून 2018 तक हम काम पूरा कर लेंगे।