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अगर डूबने से हुई मौत तो मिलेंगे मुआवजे के चार लाख, पढ़िए क्या है नया आदेश

अगर डूबने से हुई मौत तो मिलेंगे मुआवजे के चार लाख, पढ़िए क्या है नया आदेश

लखनऊ: प्रदेश में आए दिन कई ऐसे मामले सामने आते हैं, जब नदी नाले में डूबने से लोगों की मौत हो जाती है। यह कई बार बाढ़ के कारण भी सामने आता है, इसके अलावा भी डूबने से मौत होती रहती है। हालांकि ऐसी कोई घटना होने पर सरकार ने नदियों के किनारे टीमों को तैनात किया है, जो मदद के लिए आगे आती हैं।

डूबने से मौत राज्य आपदा घोषित

उत्तर प्रदेश सरकार ने नया आदेश जारी किया, जिसमें अगर किसी की डूबने से मौत होती है तो यह राज्य आपदा के अंतर्गत आएगा। ऐसे में पीड़ित परिवार को मुआवजा के तौर पर ₹4 लाख की रकम दी जाएगी। राज्य आपदा घोषित होने के बाद पीड़ित परिवार को यह आर्थिक मदद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाएगी, इससे जुड़ा शासनादेश जारी कर दिया गया है।

इन मामलों में नहीं मिलेगी मदद

हालांकि कई बार डूबने से होने वाली मौत के कारण अलग-अलग होते हैं, जिनमें आत्महत्या और आपराधिक गतिविधियां भी शामिल होती हैं। ऐसे में राज्य आपदा के तहत मिलने वाला मुआवजा आत्महत्या और आपराधिक कृत्यों पर नहीं मिलेगा। इस तरह की कोई भी घटना होने पर पहले प्रशासन पूरी पड़ताल करेगा। इसके बाद आर्थिक मुआवजे की रकम पीड़ित परिवार को दी जाएगी।

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