ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज यहां बताया कि विभाग ने हाल ही में बी.पी.एल. लाभार्थियों के सम्बन्ध में केबिनेट अनुमोदन के बाद एक अधिसूचना जारी की है। इसके अन्तर्गत आवेदक से मांगे जाने वाले शपथ पत्र की प्रक्रिया के सरलीकरण का निर्णय लिया गया है।
बी.पी.एल. चयन में आवेदक द्वारा शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर देना अनिवार्य नहीं होगा
उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया गया है कि बी.पी.एल. चयन में आवेदक द्वारा शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर देना अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि आवेदक निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके (स्वयं सत्यापित प्रपत्र) जमा करा सकेंगें।
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यह प्रक्रिया खण्ड कार्यालय में ही सुविधाजनक पूरी कर ली जाएगी
वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि यह प्रक्रिया खण्ड कार्यालय में ही सुविधाजनक पूरी कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त बी.पी.एल. चयन के सम्बन्ध में विभाग जिला एवं खण्ड विकास अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए है।
अधिसूचना को अमलीजामा पहनाने में यदि किसी प्रकार की आपतियां और कठिनाईयां सामने आती हैं
जिससे कि इस अधिसूचना को अमलीजामा पहनाने में यदि किसी प्रकार की आपतियां और कठिनाईयां सामने आती हैं।तो उस पर खण्ड कार्यालयों से फीड बैक लेने के पश्चात विभाग एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और अधिसूचना का भी सही तरीके से कार्यान्वयन किया जा सके।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज यहां बताया कि विभाग ने हाल ही में बी.पी.एल. लाभार्थियों के सम्बन्ध में केबिनेट अनुमोदन के बाद एक अधिसूचना जारी की है। इसके अन्तर्गत आवेदक से मांगे जाने वाले शपथ पत्र की प्रक्रिया के सरलीकरण का निर्णय लिया गया है।