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हिमाचल कैबिनेट मीटिंग में लिए गए कई बड़े अहम फैसले

sukhwinder singh sukhu

 

हिमाचल सरकार ने एक्साइज डिपार्टमेंट में छोटे कारोबारियों के लंबित पड़े केस को रेगुलर करने के लिए वन टाइम सेलटमेंट की मंजूरी प्रदान की।

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CM सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न कैबिनेट मीटिंग में इसके लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना लीगेसी केस रेजोल्यूशन स्कीम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। इससे राज्य के लगभग 50 हजार छोटे कारोबारी लाभान्वित होंगे और उन्हें अपने केस सैटल करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया जाएगा।

 

कैबिनेट ने कई सालों से घाटे में चल रही एग्रो इंडस्ट्री को सरकारी उपक्रम HPMC (हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कोर्पोरेशन) में मर्ज करने की मंजूरी प्रदान की। इसी तरह दूसरे बोर्ड व निगमों को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की गई और रिपोर्ट मांगी गई। संभव है कि आगामी दिनों में सरकार दूसरे बोर्ड-निगमों को भी मर्ज कर सकती है।

 

सुक्खू कैबिनेट ने कांगड़ा के चामुंडा नंदीकेश्वर धाम को स्पैशल एरिया बनाने की मंजूरी प्रदान की, ताकि उस एरिया का प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट की जा सके। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) की परीक्षाओं में प्रीवेंशन ऑफ मॉल प्रैक्टिस एक्ट लागू करने की मंजूरी प्रदान की। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करते पकड़े जाने वाले अभ्यर्थियों पर यह एक्ट लागू होगा। कैबिनेट ने माता श्यामशली मंदिर मेनेजमेंट कमेटी गालमा को 40 साल की लीज पर जमीन देने की मंजूरी प्रदान की। मेनेजमेंट कमेटी को सालाना लीज मनी के तौर पर 55,276 रुपए देने होंगे।

कैबिनेट हमीरपुर मेडिकल कालेज में जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी व रेडियोथेरेपी के असिस्टेंट प्रोफेसर के तीन पद भरने की भी मंजूरी दी। इसी तरह आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर के बैच वाइज कोटे से अनुबंध आधार पर 15 पद भरने का भी निर्णय लिया।

कैबिनेट ने इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की। इस कमेटी को राज्य के सभी नगर निगम एरिया में पेड़ों को काटने, हटाने और छांग के सभी मामलों को निपटाने के निर्देश दिए। कैबिनेट सब कमेटी में पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह को शामिल किया गया।

कैबिनेट ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रीवेंशन ऑफ मालप्रेक्टिस एक्ट को लागू करने की मंजूरी दी। इसके बाद परीक्षाओं में नकल करते पकड़े जाने पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।

 

कैबिनेट ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में 90,362 मनरेगा श्रमिकों, एकल नारी और 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग व्यक्तियों, पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को लाने की मंजूरी प्रदान की।

कैबिनेट ने शिमला के शोघी के साथ लगते भोग गांव में ऑफर लर्निंग एंड क्रीएटिविट सेंटर खोलने को मंजूरी प्रदान की। यहां पर बच्चों को उनकी रुचि के हिसाब से विज्ञान के क्षेत्र में लर्निंग का अवसर मिलेगा।

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