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राजमार्ग मंत्रालय ने किए बाइक चालकों के लिए बनाए ये नए कानून

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। कुछ नियमों में बदलाव किया है। इसके साथ ही कुछ नए नियम भी लागू किए हैं।

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। कुछ नियमों में बदलाव किया है। इसके साथ ही कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। मंत्रालय की ये नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए जारी की गई है।

ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड

मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक बाइक चलाने वाले की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इस नियम को पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। अभी तक बाइक में ये सेफ्टी नहीं थी। वहीं बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया है। वहीं पीछे का आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा। ताकि जो पीछे बैठे उनके कपड़े पाहिए में न आए।

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बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के भी दिशा निर्देश

साथ ही मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगा। निर्देश के द्वारा अगर कंटेनर सीट के पीछे होगा तो किसी दूसरे व्यक्ति को बैठने की इजाजत नहीं होगी। सरकार समय-समय पर इन नियमों में बदलाव करती रहेगी।

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बताते चलें कि सरकार ने टायर को लेकर भी कुछ नए नियम बनाए गए हैं। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है। इस सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है। इसके साथ ही मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है। इसके लागू होने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं होगी।

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