पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता से वाहन चालक बेहद परेशान है, लेकिन आज उनके लिये खुशखबरी है.
लोगों को हो रही थी परेशानी
दरअसल, वाहन चालक इससे बेहद परेशान थे. कभी उन्हें ऑनलाइन आवेदन के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ता था तो कही-कही नंबर प्लेट को बदलने में मनमाने पैसे वसूले जा रहे थे, इसके अलावा पास नंबर प्लेटों का अभाव, एचएसआरपी के नाम पर मनमानी उगाही, मौजूदा पोर्टल पर लोड इनसे लोगों को परेशानी हो रही थी. इसलिये परिवहन विभाग ने ये कदम उठाया है. परिवहन विभाग के मुताबिक, अब पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगवाना जरूरी नहीं है. इसके के लिए बाद में पुन: आदेश दिया जाएगा.
दो और चार पहिया के साथ सभी प्रकार के गाड़ी मालिकों के लिये राहत की खबर है. अब 1 अप्रैल 2019 के पहले के पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अब जरूरी नहीं होगा. आपको बता दें में 22 अक्तूबर 2020 को परिवहन विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश को वापस ले लिया गया है. परिवहन विभाग ने एचएसआरपी लगवाने की अनिवार्यता को अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
अभी तक एक दिसंबर से एचएसआरपी की अनिवार्यता लागू थी. इसको दिखाए बिना वाहनों से जुड़े सारे कामों पर रोक लगा दी गई थी.
परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश
परिवहन विभाग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग के लिये एक वेबसाइट बनाएगा. इसके लिए विभाग सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर्स से मिलकर पोर्टल तैयार करेगा यानि सियॉम के सहयोग से नया पोर्टल तैयार करेगा. उसके बाद ही एचएसआरपी लगवाने की अनिवार्यता की तारीख तैय की जाएगी.