नई दिल्ली। चुनाव आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद विधायकों द्वारा दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को अहम सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट के आदेश पर अयोग्यता के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे विधायकों की याचिका पर चुनाव आयोग ने अपना हलफनामा पहले ही दाखिल कर दिया है। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामें में कहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों की याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। आयोग ने कहा है कि आप के विधायकों की याचिका को जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए।
आपको बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई पर कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल अंतरिम आदेश लागू रहेगा जिसमें चुनाव आयोग को उपचुनाव के लिए कदम न उठाने को कहा गया है। गौरतलब है कि जनवरी में चुनाव आयोग ने संसदीय सचिव बनाए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था। चुनाव आयोग की संस्तुति पर राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दी है, लेकिन 20 में से आठ विधायकों ने फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है।
पिछले महीने की 30 जनवरी को अयोग्य करार AAP के आठ विधायकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील अमित शर्मा को हलफनामे के जरिए सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था। वहीं, दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में ‘आप’ गंभीर संकट में घिर गई है। पिछले महीने चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति से 20 ‘आप’ विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की। चुनाव आयोग का मानना है कि 20 विधायक ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ के दायरे में आते हैं।