प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट में 26 अप्रैल को लिस्टेड सभी मुकदमे निरस्त कर दिए गए हैं। अब सभी प्रकार के मुकदमे 10, 11 व 12 मई को सुने जायेंगे। वहीं 26 अप्रैल को सुने जाने वाले 30 मुकदमे 10 मई को सुने जायेंगे, इसके अतिरिक्त अन्य 30 मुकदमे 11 मई और बचे मुकदमों की सुनवाई 12 मई को होगी।
कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने जारी किया आदेश
वहीं 10, 11 और 12 मई को लिस्टेड मुकदमे अब 17, 18 और 19 मई को सुने जायेंगे। ये आदेश कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय यादव ने जारी किया है। इसी के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट व लखनऊ बेंच में आज कोई भी अदालत नहीं बैठी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज एम एम शांतनागोदार के निधन के चलते हाईकोर्ट में ये अवकाश किया गया था।
कई कार्यवाहियों पर 31 तक कोर्ट ने लगाई थी रोक
बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने प्रदेश सरकार, नगर निकाय, स्थानीय निकाय, सरकारी एजेन्सी, विभाग आदि द्वारा बेदखली खाली कराने व ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर, 31 मई तक रोक लगा दी थी।
कोर्ट ने सभी बैंको, वित्तीय संस्थाओ को संपत्ति या व्यक्ति के खिलाफ 31 मई तक उत्पीड़ानात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया था। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया था कि किसी को दिक्कत हो तो वह सक्षम अदालत, अधिकरण में अर्जी दे सकता है।
कोरोना को लेकर कोर्ट बरत रहा सावधानी
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण कोर्ट बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहा है। इसको लेकर प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच को अब तक कई बार बंद किया जा चुका है। वहीं कोर्ट में आने वाले लोगों को संक्रमण न फैले इसका भी कोर्ट ख्याल रख रहा है।
कोर्ट के कहने पर भी प्रदेश सरकार ने यूपी के कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया था। वहीं दो दिन का लॉकडाउन भी कोर्ट के कहने पर ही सरकार ने लगाया है।