लखनऊ।हाईकोर्ट ने योगी सरकार को पंचायत चुनाव जल्दी कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि 17 मार्च तक ग्राम पंचायतों में आरक्षण का काम पूरा कर लिया जाए। 30 अप्रैल से पहले प्रधानी के चुनाव करा लिए जाएं। अदालत ने 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव कराने के आदेश भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश विजय उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव की तेजी से तैयारी कराने को कहा है। अदालत के इस आदेश के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।