चंडीगढ़। प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी को लकेर हाईकोर्ट का कहना है कि हमने प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कुछ चैनल और अकबारों ने अपनी मर्जी से ये इस तरह की खबरें चलाई हैं। मीडिया को इस तरह की रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। मीडिया को ये सलह पंजाब और हरियाणा की पीठ ने बीते मंगलवार को दी थी। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही। जजों ने कहा कि जिस लिए ये बात कही गई थी उसके पीछे भी ऐसा कोई मतलब नहीं था। मीडिया ने कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी तो गलत तरीके से बताया है।
बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब राम रहीम के वकील ने कहा कि पुलिस डेरों को सील कर रही है। तो इस पर कोर्ट ने कहा था कि हमने डेरों को सील करने के आदेश नहीं दिए हैं। हमने सिर्फ जांच के लिए कहा था। हमने सिर्फ इस बात को साफ करने के लिए जांच के आदेश दिए हैं कि कहा डेरी में हथियार जैसी कोई चीज तो नहीं है।
वहीं राम रहीम की पेशी के दौरान हुई हिंसा को लेकर कोर्ट ने कहा कि उस वक्त युद्ध जैसे हालात हे गए थे जिन्हें युद्ध की तरह ही निपटाया जाना था। तोड़फोड़ पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने संतुष्टी जताई। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने जिस सख्ती के साथ दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की उससे उन लोगों में एक संदेश गया है की दोबारा अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी।