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हाईकोर्ट ने चौथी बार निरस्त की याचिका, अब राम-रहीम को नहीं मिलेगा पैरोल

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चंडीगढ़। रेप का आरोपी राम रहीम अब जेल में ही रहेगा उसकी पैरोल याचिका पर कोर्ट ने नामंजरी दी है। बता दें कि पिछले दिनों से चुनावों के निकट आने की सूचना पर ही राम रहीम के पैरोल मिलने की सूचना थी। कौर्ट ने पैरोल की अर्जी आज चौथी बार खारिज की है।

हाईकोर्ट ने लगभग 45 मिनट की बहस के बाद कोर्ट ने कहा कि पंचकुला में 2017 अगस्त में हुए दंगों को देखते हुए गुरमीत राम रहीम को पैरोल नहीं का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि पैरोल की अर्जी राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर की तरफ़ से लगायी गई थी जिसमें कहा गया है कि राम रहीम की मां बीमार हैं इसपर जज ने कहा कि उनकी मां का इलाज डॉक्टर कर रहे हैं, तो पैरोल की क्या जरूरत है?

आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम को दो महिलाओं संग रेप के चलते अगस्त 2017 में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। जनवरी में एक विशेष सीबीआई अदालत ने भी गुरमीत राम रहीम सहित तीन और लोगों को 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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