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हाईकोर्ट ने DM व ADGको लगाई फटकार, नाकारा कदम पर जताई नाराजगी

Hathras 3 हाईकोर्ट ने DM व ADGको लगाई फटकार, नाकारा कदम पर जताई नाराजगी
  • भारत खबर || नई दिल्ली

हाथरस गैंग रेप कांड को लेकर हाईकोर्ट ने पीड़ितों को बुलवाकर उनकी सुनवाई की। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि हाई कोर्ट ने प्रशासन के द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर भारी नाराजगी जताई है व एडीजी को काफी फटकार लगाई। बताते चलें की कार्रवाई के दौरान हाई कोर्ट जज ने जिलाधिकारी से यह सवाल पूछा कि यदि यह बिटिया किसी गरीब की ना होकर किसी रहीस घराने की होती तो क्या तुम इसी तरह उसे भी जलाने में सक्षम होते।

High Court

जब हाई कोर्ट द्वारा जिलाधिकारी से यह सवाल पूछा गया तो जिलाधिकारी के पास कुछ जवाब नहीं था। इसी के साथ हाईकोर्ट ने एडीजी को भी भारी फटकार लगाई हाईकोर्ट के सवाल् पूछे जाने पर एडीजी के पास भी कोई जवाब नहीं था। लॉ एण्ड ऑर्डर की बात करते हुए हाईकोर्ट ने जब एडीजी से सवाल पूछे तो एडीजी ने भी मुंह पर चुप्पी साधी हुई थी। प्रशासन के इस नाकारा ढंग को देखते हुए हाईकोर्ट ने बेहद अफसोस जताया है।

हाईकोर्ट प्रशासन के द्वारा उठाए गए कदमों से बेहद नाराज है। हाईकोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार से कहा कि यदि वह आपकी बिटिया होती तो क्या आप उसका संस्कार इसी तरह करते इस बात को सुनकर एडीजी स्तब्ध रह गए और उनका कोई जवाब ना बना।

इसी के चलते हाई कोर्ट द्वारा की जा रही सुनवाई के दौरान पीड़िता की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने कहा कि एडीजी को लॉ की डेफिनेशन पढ़नी चाहिए। पीड़िता के परिजनों की वकील ने एडीजी को रेप की परिभाषा पढ़ने की सलाह दी और कहा कि मेरे पास सारी रिपोर्ट आ चुकी है। अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने कहा कि जब हाई कोर्ट जज ने जब क्रॉस क्वेश्चन किए, तब प्रशासनिक अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था।

High Court
हाईकोर्ट ने डीएम को फटकार लगाते हुए कहा कि उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने पीड़िता की भाभी से यह कहा था कि यदि आपकी बिटिया काेराेना से मर जाती तो आपको कितने रुपए का मुआवजा भी नहीं मिलता। इसी बात को लेकर अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने जिलाधिकारी पर अनेकों सवाल खड़े किए और उनसे पूछा कि यदि यह किसी पैसे वाले की लड़की होती तो क्या आप उसे इसी तरह जलाने का प्रयास करते। अधिवक्ता के इस्तेमाल पर जिलाधिकारी ने भी चुप्पी साधी हुई थी।

अपनी बात को रखते हुए अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने कहा कि देश के हर समुदाय के लोगों को अपने-अपने ढंग के अनुसार आत्म संस्कार करने का अधिकार है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार करते हुए हाथ में गंगाजल होता है और सब के ऊपर मां गंगा का पवित्र जल छिड़का जाता है। लेकिन आपने ऐसा ना करके केरोसिन डालकर उस बिटिया के शव को जला दिया। जो कि मानव अधिकार का सरासर उल्लंघन है। सूचना के मुताबिक पता चला है कि अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने हाईकोर्ट के 2 नवंबर को अगली सुनवाई की मांग की है। इसी के साथ साथ अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने हाईकोर्ट से पीड़िता के परिवारों को सुरक्षा की व्यवस्था मुहैया कराने के लिए भी मांग की है।

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