प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने निर्णय से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का काम किया है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ने की बात हो रही थी। इसी मामले में न्यायालय ने सोमवार को जवाब तलब किया।
8 जुलाई तक नहीं बढ़ेंगे दाम
बिजली बिल से जुड़े मामले में टैरिफ बदलने से जुड़ा प्रस्ताव इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया था। इसी पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि आने वाले 8 जुलाई तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाये जाएंगे। इस मामले में विद्युत नियामक आयोग से जवाब तलब भी हुआ। इसी सिलसिले में आयोग 8 जुलाई तक जवाब दाखिल करेगा। इसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा।
नियम के विरुद्ध होने पर रद्द हुआ प्रस्ताव
इस मामले यह भी पता चला कि टैरिफ बदलने से पहले अखबार में इससे जुड़ी सूचना देनी होती है, जिसपर विचार होने के बाद ही टैरिफ में बदलाव संभव होता है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 जुलाई होगी, पहले विद्युत नियामक आयोग इस मामले में जवाब देगा।
आपको बता दें कि कानून व रेगुलेशन में इससे जुड़ी विधिक प्रक्रिया बताई गई है। इस मामले में कोर्ट ने अब विचार करते हुए पहले आयोग से जवाब मांगा है।