नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में पिछले बजट सत्र के दौरान पेश किए गए आउटकम बजट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को नोटिस जारी किया है। जस्टिस राजीव शकधर की बेंच ने 8 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका दिल्ली के भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता, ओपी शर्मा और अन्य लोगों ने दायर की है।
बता दें कि याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने 26 मार्च को विधानसभा सत्र के दौरान जो संकल्प प्रस्तुत किया उसे निरस्त किया जाए। संकल्प में कहा गया था कि सदन उपराज्यपाल के दफ्तर को उसी तरह स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दें जिस तरह सरकार आउटकम बजट पेश करती है। सौरभ भारद्वाज के संकल्प में कहा गया है कि उप-राज्यपाल की स्टेटस रिपोर्ट में उन फाइलों का जिक्र होना चाहिए जिन्हें लंबित किया गया है या रोका गया है।
वहीं याचिका में कहा गया है कि संकल्प प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा के नियम 93 का उल्लंघन करता है। भाजपा विधायकों की याचिका में कहा गया है कि इस प्रस्ताव के विरोध में उन्होंने 5 अप्रैल को विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था। लेकिन 6 अप्रैल की बैठक में उनकी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया।