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विश्वविद्यालयों की फाइनल परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

sc विश्वविद्यालयों की फाइनल परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

कोरोना वायरस महामारी के कारण देश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद पड़े हुए थे। विश्वविद्यालयों और कॉलेज की फाइनल परीक्षाएं 6 जुलाई को होनी थी।

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद पड़े हुए थे। विश्वविद्यालयों और कॉलेज की फाइनल परीक्षाएं 6 जुलाई को होनी थी। लेकिन इस निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त को सुनवाई की थी। जिसमें सुनवाई के दौरान न्यायमुर्ति अशोक भूषण ने कहा था कि राज्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम नहीं बदले जा सकते। क्योंकि सिर्फ डिग्री देने और नियम बदलने का अधिकार सिर्फ यूजीसी के ही पास है।

बता दें कि  वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई में मेहता ने कहा कि परीक्षाएं कराना छात्रों के हित में नहीं है और अगर राज्य इसमें अपनी मनमानी करता है तो संभव है कि उनकी डिग्री मान्य नहीं होगी। यूसीजी इस पर 14 अगस्त को बताएगा कि आपदा प्रबंधक कानून के तहत परीक्षाएं रद्द् की जा सकती हैं या नहीं।

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वहीं 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से ये जानने की कोशिश की थी कि क्या आपदा प्रबंधक अधिनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों को प्रभावित कर सकता है या नहीं। यूसीजी की ओर से जनरल तुषार मेहता ने इस पर जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ वक्त मांगा है और सुनवाई को 14 अगस्त तक के लिए स्थागित कर दी गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी जारी रखनी चाहिए।

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