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बाबरी विध्वंस केसः सुप्रीम कोर्ट ने चल रही सुनवाई गुरूवार तक टली

Molestation case the Supreme Court upheld the conviction of former Haryana DGP बाबरी विध्वंस केसः सुप्रीम कोर्ट ने चल रही सुनवाई गुरूवार तक टली

नई दिल्ली। अयोध्य़ा के विवादित विवादित बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के मामले सुप्रीम कोर्ट में आज चल रही सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई गुरूवार को होगी। गौरतलब है कि भाजपा और संघ परिवार के बड़े नेताओं के खिलाफ साज़िश की धारा में मुकदमा चलाने की सीबीआई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

Molestation case the Supreme Court upheld the conviction of former Haryana DGP बाबरी विध्वंस केसः सुप्रीम कोर्ट ने चल रही सुनवाई गुरूवार तक टली

बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ और रायबरेली के मुकदमों को एक ही कोर्ट में चलाने का सुझाव दिया था। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर केस चलाने की बात कहता है तो भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह कई दिग्गजों को साज़िश की धारा में मुकदमे का सामना करना पड़ा सकता है।

पिछले में आदेश में कोर्ट ने क्या कहा

पिछली सुनवाई में बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े आपराधिक मुकदमे में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए पूछा था कि क्या लखनऊ और रायबरेली के मुकदमों को एक ही कोर्ट में चलाया जा सकता है।

मामले में भाजपा के कई दिग्गजों के नाम

लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, बाल ठाकरे, उमा भारती, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, विष्णु हरि डालमिया, गिरिराज किशोर, साध्वी ऋतंभरा, महंत अवैद्यनाथ, रामविलास वेदांती, महंत नृत्य गोपाल दास, परमहंस रामचंद्र दास, बी एल शर्मा ‘प्रेम’, सतीश प्रधान, सी आर बंसल, सतीश नागर, मोरेश्वर सावे,जगदीश मुनि महाराज, धरम दास पर आईपीसी की धारा 120B (आपराधिक साज़िश), 153A (समाज में वैमनस्य फैलाना) 153B (राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालना) और 505 (अशांति और उपद्रव फ़ैलाने की नीयत से झूठी अफवाहें फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इलाहाबाद कोर्ट का फैसला

इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है । हाईकोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी सहित अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त किया था।

सजा को उमा मानेंगी प्रसाद

केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बाबरी मस्जिद मामले में बड़ा बयान दिया है। उमा ने कहा कि उन्होंने अयोध्या आन्दोलन में हिस्सा लिया था और बाबरी मस्जिद विध्वंश मामले में यदि उन्हें कोई सजा हुयी तो उसे वह भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करेंगी।

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