समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर भी चुनाव कराने का आदेश जारी किया हैं। जिस पर अधिसूचना जल्द ही जारी हो सकती हैं। अब्दुल्ला आजम खान ने हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हैं।
हाईकोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
दरअसल अब्दुल्ला आजम खान ने विधायकी रद्द किए जाने के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हैं। इसी साल जनवरी में अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया था।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद रद्द हुई विधायकी
हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने यह कहते हुए अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद्द कर कर दी थी कि साल 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए कम थी।
उम्र 25 साल से काम होने पर रद्द हुई विधायकी
चुनाव के वक्त उनकी उम्र 25 साल नहीं थीं जिसकी वजह से उनका निर्वाचन रद्द किया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द हो गई थीं और अब इस सीट पर चुनाव कराने की तैयारी चल रही हैं।
नोटिस जारी कर मांगा गया है जवाब
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हैं। बता दें कि अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बसपा के उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में अब्दुल्ला आजम पर फर्जी दस्तावेजों की मदद से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। फिलहाल याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
रामपुर से सांसद आजम खान को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने बेटे का विधानसभा सीट से निर्वाचन किया रद्द