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परमबीर सिंह की अर्जी पर HC का फैसला, देशमुख पर लगे आरोप की जांच करेगी CBI

परमबीर सिंह की अर्जी पर HC का फैसला, देशमुख पर लगे आरोप की जांच करेगी CBI

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। HC ने मामले में CBI जांच के आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि परमबीर सिंह पर लगे सभी आरोप गंभीर हैं। इसलिए 100 करोड़ रुपये की वसूली के आरोपों की जांच CBI को करनी चाहिए।

बता दें कि परमबीर सिंह ने मुम्बई हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की थी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे, और CBI जांच की मांग की थी। जिसपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है।

निष्पक्ष जांच होनी जरूरी- हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि CBI 15 दिनों के अंदर अपनी प्राथमिक जांच की रिपोर्ट HC को सौंपे। हाईकोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं, अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृहमंत्री है और इस वजह से मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए।

परमबीर सिंह ने किया था दावा

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का जब ट्रांसफर हुआ था तो उन्होने सीएम उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा था। जिसमें दावा किया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बार और रेस्ट्रोरेंट से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था। जिसके बाद परमबीर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन SC ने उन्हे पहले हाई कोर्ट जाने को कहा था।

वरिष्ठ वकील ने भी लगाई थी याचिका

वरिष्ठ वकील घनश्याम उपाध्याय ने भी एक याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने सचिन वाजे, ACP संजय पाटिल, DCP राजू भुजबल, परमबीर सिंह और अनिल देशमुख के खिलाफ एक्टोर्शन के आरोपों को लेकर CBI की जांच की मांग की थी।

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