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ममता सरकार की याचिका पर HC ने BJP की रथयात्रा पर फिर लगाई रोक

ममता सरकार की याचिका पर HC ने BJP की रथयात्रा पर फिर लगाई रोक

कलकत्ता हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बीजेपी की रथ यात्र की मंजूरी का फैसला पलटा। गौरतलब है कि कल एकल बेंच ने रथ यात्रा पर योक वाले फैसले को पलटते हुए प्रदेश सरकार से इस पर जवावब मांगा था। लेकिन अब खबर है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रस्तावित रथयात्रा पर डबल बेंच ने फिर रोक लगा दी है। बता दें कि पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने बीजेपी को राज्य में यात्रा निकालने की अनुमति देने के हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ के पास याचिका दायर की थी।

 

ममता सरकार की याचिका पर HC ने BJP की रथयात्रा पर फिर लगाई रोक
ममता सरकार की याचिका पर HC ने BJP की रथयात्रा पर फिर लगाई रोक

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सरकार की और से दायर की गई याचिका में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रथयात्रा पर फिर से रोक लगा दी। इससे पहले कोर्ट की सिंगल बेंच भी बीजेपी की रथयात्रा पर रोक लगा चुकी है। मालूम हो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस तपब्रत चक्रबर्ती की बेंच ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के फैसले को पलटते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की प्रस्तावित रथ यात्रा को निकालने की मंजूरी दी थी।

ममता बनर्जी सरकार ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की प्रस्तावित रथयात्रा को मंजूरी देने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार के फैसले के साथ 6 दिसंबर को इस रथयात्रा पर रोक लगा दी थी। लेकिन बीजेपी ने अपील की और हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने पिछले फैसले पर रोक लगा दी। कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस विश्वनाथ सोमादर और जस्टिस ए मुखर्जी की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अनुमति को लेकर सरकार की चुप्पी ‘आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली है’ ।

अदालत ने सिंगल बेंच के उस आदेश के खिलाफ बीजेपी की अपील पर फैसला पलट दिया था जिसमें पार्टी को उसकी रथयात्रा के लिए अनुमति देने मना किया गया था।बाद में कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक 12 दिसंबर तक भाजपा के तीन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें। 14 दिसंबर तक मामले में कोई फैसला करें।

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