चंड़ीगढ़। गुरूग्राम के रेयान स्कूल में हुई मासूम प्रद्युम्न की हत्या के मामले में रेयान स्कूल के मालिक रेयान ऑगस्टाइन पिंटो, उसके पिता रेयान ऑगस्टाइन, उसकी माता ग्रेस पिंटो को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सीबीआई को इस मामले में 2 दिन में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 7 अक्टूबर को अगली तारीख नियत की है।
बीते दिन गुरूग्राम स्थित रेयान इन्टरनेशलन स्कूल की दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र प्रद्युम्न की हत्या स्कूल कैंपस में हो गई थी। इस मामले में स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आने के बाद स्कूल के प्रबंधन की गिरफ्तारी होने की संभावना बढ़ गई थी। इसी से बचने के लिए रेयान स्कूल के मालिक रेयान ऑगस्टाइन पिंटो ने अपने और माता पिता के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है जिसके लिए सीबीआई को 2 दिन का समय दिया गया है। हांलाकि सीबीआई ने गिरफ्तारी पर रोक का विरोध भी किया लेकिन कोर्ट ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
इस मामले में याचिका कर्ता रेयान स्कूल के मालिक रेयान ऑगस्टाइन पिंटो का कहना है कि उन्होने कोर्ट को बताया कि वो सीबीआई के साथ हर तरह से पूछताछ और सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होने डर था कि कहीं इस दौरान सीबीआई गिरफ्तार ना कर ले। याचिका कर्ता के मुताबिक उनके और स्कूल प्रशासन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। ये आरोप केवल मीडिया के दबाव में लगाए जा रहे हैं।